Seoni (यक्ष-प्रश्न), 10 मई 2025- सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाओं के आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उक्त आदेशानुसार आज दिनांक से कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के, किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलुस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा।
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कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा / प्रदर्शित नहीं करेगा।
यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा। यह आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह तक प्रभावशील रहेगा।
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