सिवनी (यक्ष-प्रश्न), 2 मई 2025– सिवनी नगर पालिका परिषद में गंभीर अनियमितताओं के चलते अध्यक्ष पद से शफीक खान को हटाया गया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ज्ञातव्य है लंबे समय से सिवनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। जिसको लेकर माननीय कोर्ट के आदेश से जांच की गई।
उक्त जांच में गंभीर अनियमितता के लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ शफीक खान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी पाये गये।आदेशानुसार शासन की राय में शफीक खान का नगर पालिका परिषद, सिवनी के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित एवं परिषद हित में वांछनीय नहीं है। वे अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य किया जा रहा है।
उक्त बिंदुओं के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा शफीक खान, अध्यक्ष, नगर नालिका पारिषद सिवनी, जिला सिवनी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जाता है।
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