India (यक्ष-प्रश्न), 8 मई 2025– आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार (MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, Government of India) द्वारा पाकिस्तान से आने वाली सामग्री पर Advisory जारी कर दी है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जिसमें बताया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platforms) को पाकिस्तान से आने वाली सभी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है।
साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत नियम लागू किए गए हैं, नियमों के अंतर्गत आचार संहिता में यह प्रावधान है कि-
- “किसी भी सामग्री को प्रदर्शित करने, प्रसारित करने, प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने का निर्णय लेते समय, किसी भी सामग्री के निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने के निहितार्थों पर उचित रूप से विचार करने के बाद, प्रकाशक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, और उसके संबंध में उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करेगा, अर्थात,
- i ऐसी सामग्री जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है
- ii. ऐसी सामग्री जो धमकी देती है, संकट में डालती है या जोखिम में डालती हैराज्य की सुरक्षा
- iii. ऐसी सामग्री जो भारत के विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हो
- iv. ऐसी सामग्री जो हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की संभावना रखती हो।”
- इसके अलावा, IT Rules, 2021 के भाग-II के नियम 3(1)(बी) के तहत मध्यस्थ स्वयं उचित प्रयास करेंगे और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने देंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ “भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हो”।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, भारत में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बिचौलियों को सलाह दी जाती है कि वे वेब-सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, चाहे वे सदस्यता आधारित मॉडल पर उपलब्ध हों या अन्यथा, जिनकी उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई है।
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