
मप्र- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।
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