सिवनी : जिले में जल संकट के बीच जिला कलेक्टर का एक ओर आदेश जारी, उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई – Yaksh Prashn
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सिवनी : जिले में जल संकट के बीच जिला कलेक्टर का एक ओर आदेश जारी, उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई

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सिवनी, 16 अप्रैल 2025– जिले के नगर पालिका क्षेत्र और बंडोल मल्टीपल विलेज स्कीम के अंतर्गत आने वाले 210 ग्रामों में जल संकट उत्पन्न होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने आपात आदेश जारी किया है।

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जिला दंडाधिकारी संस्कृति जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।

जल संकट समाधान हेतु कदम

  • माचागोरा बांध (जिला छिंदवाड़ा) से संजय सरोवर बांध (भीमगढ़, जिला सिवनी) में पेयजल के उपयोग हेतु 19 अप्रैल 2025 को पानी छोड़ा जाएगा।
  • आदेश सिवनी शाखा नहर क्षेत्र और संजय सरोवर बांध के दूब क्षेत्र के ग्रामों जैसे कोहका, सुकरी, कमकासुर, उरका, जैतपुरकलां, लखनवाड़ा, खैरी, छपारा, आदि पर लागू होगा।

प्रमुख आदेश

  • नहर और बैनगंगा नदी में छोड़े गए जल का उपयोग सिंचाई व्यवस्था हेतु पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • पानी के बहाव के समय कृषि उपयोग हेतु विद्युत कृषि फीडर पूर्णतः बंद रहेंगे।
  • नहर और नदी के पानी का उपयोग केवल पेयजल और दैनिक आवश्यकताओं तक सीमित रहेगा।

आदेश का प्रभाव: यह आदेश सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जल संकट के निदान के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों से आदेश का पालन करने की अपील की है। यह कदम जिले में जल संकट को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।